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Driving License कैसे बनवाएं | Learning License कैसे बनवाए

Driving License Kaise Banawaye अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत बनवा लीजिए क्योंकि आज की डेट में बिना ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइव करने पर ₹5000 का चालान कटता है जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए यह आपको पहचान की तरह भी काम आता है तो चलिए जानते हैं एक-एक करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है

Driving License आवेदन के लिए योग्यता

यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो भारत सरकार परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई है योग्यताओं को पूरा करना होगा। भारत सरकार परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई ड्राइवरी लाइसेंस की योग्यताएं कुछ इस प्रकार से हैं

  • कैंडिडेट का भारतीय होना अनिवार्य है।
  • उम्मीदवार की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • बिना गियर वाले वाहन के लिए 16 वर्ष का भी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है।
  • आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

Driving License के लिए जरूरी दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है जो कुछ इस प्रकार से होते हैं

•आधार कार्ड
•निवास प्रमाण पत्र
•पते का सबूत ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल )
•जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ( आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है )
•पासपोर्ट साइज फोटो

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया दो स्टेज में पूरी होती है पहली स्टेज लर्निंग लाइसेंस की होती है और दूसरी स्टेज परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है

लर्निंग ड्राइवरी लाइसेंस कैसे बनवाए

•लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आप परिवहन सारथी पोर्टल (Parivahan Saarthi portal) पर जाएं और अपने राज्य को सलेक्ट करे।

•इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिस पर आपको न्यू लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

•यहां पर आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा जिस पर आपको अपने बारे में निजी जानकारी, अपना पता, फोन नंबर आदि भरना होगा।.

• इसके बाद फिर फोटो और साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी.

•इसके बाद आपको दो या 3 डेट का ऑप्शन दिखाई देगा जिस डेट को आप चूनेंगे उस डेट में आपको आरटीओ ऑफिस जाकर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा।

•अंत में लर्निंग फीस जमा कर कर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।

•इसके बाद जिस डेट पर आपको आरटीओ ऑफिस बुलाया गया है वहां जाकर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे जिसमें 15 सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप 9 जवाब सही देते हैं तो आप इस एग्जाम में पास हो जायेंगे।

• इस एग्जाम में पास होने के 24 घंटे के बाद अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है।

•लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद आप अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करें?
• लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद ही आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है

•अगर आपके लर्निंग लाइसेंस का 30 दिन पूरा हो गया है तो आप परिवहन सार्थी पोर्टल पर जाकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं

•अप्लाई करने के बाद आपको आरटीओ द्वारा एक डेट मिलेगा उस डेट पर आपको आरटीओ ऑफिस जाकर DLटेस्ट देना होगा
इस टेस्ट में पास होने पर कुछ दिनों के बाद डाकिया द्वारा आपके पास दिए पते पर ड्राइवरी लाइसेंस आ जाएगा।

FAQ

Q:ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनाये जाते है ?

A: ड्राइविंग लाइसेंस आपकी ड्राइविंग की योग्यता को दर्शाता है

Q:क्या उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन मोड़ में बना सकते है ?

A: हाँ

Q:ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता के पास क्या-क्या पात्रताएं होनी चाहिए ?

A:उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।

Q:सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

A: sarathi.parivahan.gov.in

Q:क्या डीएल से पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना आवश्यक है ?

A:जी हाँ,

Q:सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

A:हेल्पलाइन नंबर- 0120-2459169, ई-मेल आईडी- [email protected]

Q:लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में आवेदक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है ?

A:लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में आवेदक से वाहन ट्रैफिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते है।

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